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अदालत के आदेश पर बंदी को पुलिस अभिरक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया

एक बंदी, ओम, को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर के आदेश पर 26 सितंबर को अंबाला कैंट स्थित रेलवे स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) देने के लिए पुलिस ने ले जाया। ओम ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सीईएन 08/2024 के तहत लेवल‑1 पदों की कंप्यूटर‑आधारित परीक्षा पास कर ली थी और परीक्षा में केवल एक ही अवसर था। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे जिला जेल भोंडसी में वापस दाखिल कराया गया।

28 सितंबर 2026 को 07:04 pm बजे
अदालत के आदेश पर बंदी को पुलिस अभिरक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Gurugram News: अदालत के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में टेस्ट देने पहुंचा बंदी

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। अदालत के आदेश पर एक बंदी ने पुलिस की सुरक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगन गीत कौर ने 23 सितंबर को आरोपी ओम की अर्जी पर उसे 26 सितंबर को अंबाला कैंट स्थित रेलवे स्टेडियम में आयोजित पीईटी में शामिल होने के निर्देश दिए थे। आरोपी के खिलाफ सात अगस्त को फर्रुखनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। ओम ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सीईएन 08/2024 के तहत लेवल-1 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास की थी। उसे रविवार को सुबह आठ बजे रेलवे स्टेडियम, रेल विहार कालोनी के पास रिपोर्ट करना था। परीक्षा में शामिल होने का केवल एक मौका था और तारीख या केंद्र में बदलाव का प्रावधान नहीं था। जिला जेल भोंडसी के अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि ओम को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे दोबारा जेल में दाखिल कराया जाए। संवाद

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गुरुग्राम। अदालत के आदेश पर एक बंदी ने पुलिस की सुरक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगन गीत कौर ने 23 सितंबर को आरोपी ओम की अर्जी पर उसे 26 सितंबर को अंबाला कैंट स्थित रेलवे स्टेडियम में आयोजित पीईटी में शामिल होने के निर्देश दिए थे। आरोपी के खिलाफ सात अगस्त को फर्रुखनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। ओम ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सीईएन 08/2024 के तहत लेवल-1 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास की थी। उसे रविवार को सुबह आठ बजे रेलवे स्टेडियम, रेल विहार कालोनी के पास रिपोर्ट करना था। परीक्षा में शामिल होने का केवल एक मौका था और तारीख या केंद्र में बदलाव का प्रावधान नहीं था। जिला जेल भोंडसी के अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि ओम को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे दोबारा जेल में दाखिल कराया जाए। संवाद

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