गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत के आदेश पर अदालत परिसर में पाँच व्हीलचेयर और दो स्ट्रेचर लगाए गये हैं, जिससे शारीरिक रूप से अक्षम गवाह और आरोपी को कोर्ट कक्ष तक पहुँचने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। इच्छुक पक्ष पेशी की तिथि से पहले सूचना देकर यह व्यवस्था कर सकते हैं।

सौजन्य से:- Amar Ujala
{"_id":"6ab9826fe5b465bde20ae65e","slug":"witnesses-and-accused-persons-with-disabilities-will-not-face-difficulties-in-reaching-the-court-ghaziabad-news-c-30-gbd1036-987484-2026-09-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: दिव्यांग गवाहों और आरोपियों को अदालत पहुंचने में नहीं होगी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: दिव्यांग गवाहों और आरोपियों को अदालत पहुंचने में नहीं होगी परेशानी
विज्ञापन
गाजियाबाद। अदालत में पेशी के लिए आने वाले शारीरिक रूप से अक्षम गवाहों और आरोपियों को अब कोर्ट परिसर में एक से दूसरे स्थान तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत के आदेश पर अदालत परिसर में पांच व्हीलचेयर और दो स्ट्रेचर उपलब्ध कराए गए हैं। जरूरत के अनुसार वादकारी पेशी की तारीख से पहले जानकारी देकर इसकी व्यवस्था करा सकेंगे।
अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसे गवाह और आरोपी भी पहुंचते हैं, जिन्हें शारीरिक परेशानी के कारण चलने या लंबे समय तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। अब तक उनके परिजनों या साथ आए लोगों को उन्हें अदालत कक्ष तक पहुंचाने में परेशानी होती थी। अब ऐसे जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने से सुविधा मिल सकेगी।
-- --
सुविधा का लाभ लेने के लिए केंद्रीय नजारत अनुभाग से करना होगा संपर्क
कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सुविधा का लाभ लेने के लिए वादकारी केंद्रीय नजारत अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें संबंधित अदालत का नाम और पेशी की तारीख बतानी होगी। इससे पेशी के दिन सुविधा पहले से सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्व बार सचिव परविंदर नागर ने कहा कि न्यायालय परिसर में इस तरह की सुविधाओं का विस्तार न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर गंभीर शारीरिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए इससे अदालत में पेशी अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसे गवाह और आरोपी भी पहुंचते हैं, जिन्हें शारीरिक परेशानी के कारण चलने या लंबे समय तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। अब तक उनके परिजनों या साथ आए लोगों को उन्हें अदालत कक्ष तक पहुंचाने में परेशानी होती थी। अब ऐसे जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने से सुविधा मिल सकेगी।
विज्ञापन
सुविधा का लाभ लेने के लिए केंद्रीय नजारत अनुभाग से करना होगा संपर्क
कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सुविधा का लाभ लेने के लिए वादकारी केंद्रीय नजारत अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें संबंधित अदालत का नाम और पेशी की तारीख बतानी होगी। इससे पेशी के दिन सुविधा पहले से सुनिश्चित की जा सकेगी। पूर्व बार सचिव परविंदर नागर ने कहा कि न्यायालय परिसर में इस तरह की सुविधाओं का विस्तार न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर गंभीर शारीरिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए इससे अदालत में पेशी अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
विज्ञापन
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना

डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
ताज़ा ख़बरें
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता
- लोक अदालत के आदेश का अनदेखा करने पर प्रतापगढ़ आयुक्त कार्यालय को सील
- दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं

