दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है, आरबीआई द्वारा पहले लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इस आदेश के साथ भुगतान बैंक का अंतिम चरण पूरा हो गया है।

सौजन्य से:- ThePrint
मुंबई: भारत के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है और भारतीय स्टेट बैंक के एक पूर्व कार्यकारी को आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त किया है, जो लंबी नियामक कार्रवाई के बाद भुगतान बैंक को बंद करने का अंतिम चरण है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था और बाद में समापन कार्यवाही और एक परिसमापक की नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
आरबीआई ने उस समय कहा था, "बैंक के कामकाज बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित किए गए।"
आरबीआई ने कहा कि गिरिकुमार एम. नायर परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख करेंगे और 8 जुलाई से बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
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