ग्रेटर नोएडा की अदालत ने 9 फरार आरोपियों की संपत्ति पर कुर्की का आदेश, 30 दिनों में ना पेश हुए तो कार्रवाई
कासना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में ग्रेटर नोएडा की अदालत ने नौ फरार आरोपियों के घरों की कुर्की का आदेश दिया है। आरोपी यदि अगले 30 दिनों में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यह मामला आदर्श खालसा संयुक्त सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष गुरुभेद सिंह ने 3 नवंबर 2025 को दर्ज कराया था।

सौजन्य से:- Jagran
ग्रेटर नोएडा में 9 आरोपियों के घरों पर चस्पा हुए कुर्की के नोटिस, अदालत ने दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फरार 9 आरोपियों के घरों की कुर्की का आदेश दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
- कासना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी मामले में आदेश।
- नौ फरार आरोपियों के घरों की कुर्की का निर्देश।
- 30 दिन में पेश न होने पर कार्रवाई शुरू होगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत ने कासना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे नौ आरोपियों के घरों की कुर्की का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि 30 दिन के अंदर यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
बता दें कि कासना कोतवाली में आदर्श खालसा संयुक्त सहकारी समिति बादौली बांगर के तत्कालीन अध्यक्ष गुरुभेद सिंह ने तीन नवंबर 2025 को सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
पुलिस की विवेचना में आरोपी कृष्ण अवतार गर्ग, नूतन, रेनू गुप्ता, अनीता, नवीन कुमार, रुचिका, कपिल, अंकित और परेश निवासी सेक्टर-27 नोएडा के नाम सामने आए थे।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसके बाद से चल रही सुनवाई के दौरान कोई आरोपित नहीं पहुंचा।
कुर्की की कार्रवाई के आदेश
इस घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। अदालत ने पूर्व में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तब भी अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अब कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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