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केरल हाई कोर्ट ने पिता‑दिएँ पैसे से खरीदे घर को पत्नी का ठहराया, पति को खाली करने का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि संपत्ति की पूरी कीमत पत्नी के पिता ने दी हो, तो केवल दोनों के नाम से डीड होने पर भी पति को स्वामित्व नहीं मिलता। अदालत ने पत्नी को सम्पूर्ण मालिक घोषित कर पति को तीन महीने में घर खाली करने का निर्देश दिया, क्योंकि पति के समर्थन में कोई दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत किया गया।

4 अक्टूबर 2026 को 06:04 am बजे
केरल हाई कोर्ट ने पिता‑दिएँ पैसे से खरीदे घर को पत्नी का ठहराया, पति को खाली करने का आदेश

सौजन्य से:- navbharattimes.indiatimes.com

एक महिला को उसके पिता ने अपने पैसों से एक घर दिलाया। इस घर पर बात में महिला के पति ने दावा ठोक दिया और कोर्ट पहुंच गया। लेकिन अदालत ने पति को तीन महिने के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी संपत्ति की पूरी खरीद राशि पत्नी के पिता ने उसकी भलाई के लिए दी है, तो केवल सेल डीड में पति-पत्नी दोनों के नाम दर्ज होने से पति को उसमें स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने पत्नी को संपत्ति का विशेष और पूर्ण मालिक घोषित करते हुए पति को तीन महीने के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया।

पत्नी ने पेश कर दिए सबूत

केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में महिला (पत्नी) की अपील पर यह फैसला सुनाया। मामले में पत्नी का कहना था कि संपत्ति उसकी और पति की संयुक्त नाम पर खरीदी गई थी, लेकिन इसकी पूरी रकम उसके पिता ने दी थी। उसने अपने दावे के समर्थन में पिता के बैंक खाते का स्टेटमेंट पेश किया, जिसमें सेल डीड के निष्पादन वाले दिन 25 लाख रुपये डेबिट होने की बात सामने आई।

पति नहीं दे पाया कोई सबूत

पति ने दावा किया कि उसने भी खरीद में योगदान दिया था और रकम उसके विदेश में काम कर चुके साले ने दी थी। हालांकि, न तो साले को गवाह बनाया गया और न ही रकम के स्रोत के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरी रकम पत्नी के पिता ने दी थी। इसलिए संपत्ति संयुक्त नाम पर होने के बावजूद परिस्थितियों से पत्नी के लिए ही संपत्ति खरीदने की मंशा स्पष्ट होती है।

लेखक के बारे मेंराजेश चौधरीराजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें

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