सुप्रीम कोर्ट
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम: दस्तावेज़ का बहाना नहीं, पेश करने के समय का पालन होगा
सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (सीएस क्लॉज) के अधीन मामलों में दस्तावेज़ लंबे समय तक नहीं रखे जाने के बारे में आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज़ भारी-भरकम होने के कारण उन्हें देर से पेश करने का कोई बहाना नहीं है. यह आदेश एमएस. लेविटेट मोबाइल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम/एस. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ए.एन.आर. मामले के संदर्भ में पारित किया गया है.

सौजन्य से:- Live Law
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | दस्तावेज़ भारी-भरकम होने के कारण उन्हें देर से पेश करने का कोई बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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