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वसीयत की प्रामाणिकता के लिए प्रमाणन का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसीयत की प्रामाणिकता के लिए प्रमाणन का प्रमाण होना अनिवार्य नहीं है यदि परिस्थितियाँ संदिग्ध हों। यह निर्देश लाइवलॉ (एससी) 655 | सरदारी लाल बनाम बिशन दास एवं अन्य मामले में दिया गया है।

सौजन्य से:- Live Law
संदिग्ध परिस्थितियाँ होने पर प्रमाणन का प्रमाण वसीयत की प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
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