जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
जैकलीन फर्नांडीज ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है जिस पर हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप लगते हैं।

सौजन्य से:- Jagran
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Jacqueline Fernandez का यूटर्न, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नींडीज (Jacqueline Fernandez) का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस को 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है है।
ये मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि सुकेश ने अपराध से प्राप्त किए पैसों का इस्तेमाल महंगे उपहारों और अन्य लाभों के लिए किया था।
यह भी पढ़ें- 'मैं बेकसूर हूं, मुकदमा लड़ूंगी', 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस का आरोपों से इनकार
जैकलीन ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
जैकलीन फर्नांडीज ने पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जायमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को कहा, "याचिकाकर्ता जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है, ताकि उचित कानूनी उपाय करने की स्वतंत्रता हो।"
सुप्रीम कोर्ट ने दी वापस लेने की अनुमति
याचिकाकर्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है। दिल्ली कोर्ट ने 30 मई को अभिनेत्री जैकलीन, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
अभिनेत्री ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं। तीन जून को दिल्ली कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए।
खबरें और भी
11 जून को सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने अभिनेत्री की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और आपराधिक धमकी से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय उत्पन्न की और उसके बाद इसे अपने सहयोगियों की मदद से इसे छिपाया और अलग-अलग जगह इसे स्थानांतरित किया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
बंगाल में 'गुंडा नियंत्रण' कानून सख्त होगा, एक साल तक नजरबंदी, संपत्ति जब्ती

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच की सुस्ती पर दिया अल्टीमेटम

21 की उम्र में दोषी ठहराए गए, 43 साल बाद मिला इंसाफ, जानें कैसे बरी हुए दोषी मुकेश कुमार

तेलंगाना उच्च न्यायालय के ताजा निर्णय: पुलिस महानिदेशक को अपराध दर्ज करने का निर्देश, नागरिकों के बैंक खाते को फ्रीज करने की अनुमति कम कर दी

जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका वापस ली

15-साल की बलात्कार पीड़िता को 28-सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति

केरल उच्च न्यायालय: भारत में घटित आंशिक अपराध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
ताज़ा ख़बरें
- जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की राह दिखानी छोड़ दी!
- इमरजेंसी में क्या था मीसा कानून, जिसकी वजह से लालू ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा?
- एक करोड़ रुपये का सोना गायब! अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई
- हरेन पांड्या मर्डर केस: सरकार को 6 महीने में दोषी की दया याचिका पर फैसला लेना होगा
- जैकलीन फर्नांडीस ने 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपनी याचिका वापस ली
- पुलिस की जब्त संपत्ति की सुरक्षा पर अदालत की कड़ी टिप्पणी
- राम मंदिर चंदा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
- क्या कुरान कानून भारत पर भी लागू होगा? एक बयान के बाद हड़कंप!

