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तुगलकाबाद अग्निकांड: अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खुला एक बड़ा राज - tughlakabad extension fire incident court sends all three accused to 14day judicial custody

तुगलकाबाद अग्निकांड: अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खुला एक बड़ा राज तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है…

Jagran के अनुसार16 जून 2026 को 09:15 pm बजे
तुगलकाबाद अग्निकांड: अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खुला एक बड़ा राज
 - tughlakabad extension fire incident court sends all three accused to 14day judicial custody

सौजन्य से:- Jagran

तुगलकाबाद अग्निकांड: अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खुला एक बड़ा राज

तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे ...और पढ़ें

HighLights

- तुगलकाबाद अग्निकांड के तीन आरोपित 14 दिन की न्यायिक हिरासत में।

- निरंजन, राजकुमार और सरिता को साकेत कोर्ट ने भेजा जेल।

- नशे के कारोबार और संगठित अपराध में भी संलिप्तता का खुलासा।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून को आग लगाने की घटना में गिरफ्तार तीनों आरोपितों को मंगलवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया।

पुलिस की ओर से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी देने पर कोर्ट ने तीनों आरोपितों निरंजन, उसके भाई राजकुमार व प्रेमिका सरिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस मामले में चौथी आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग है, जिसे रविवार को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।

मोनी कुमारी का चल रहा उपचार

बता दें कि आग लगने की घटना में इमारत में पीछे की तरफ चौथी मंजिल पर रहने वाले पंकज, उनकी नानी सुशीला देवी व बहन सोनी कुमारी की मौत हो गई। जबकि मां गुड्डी देवी व बहन मोनी कुमारी का सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपितों का क्षेत्र में चल रहे नशे के कारोबार, संगठित अपराध और नाबालिगों को नशा परोसने जैसे मामले में भी संलिप्तता सामने आयी है। तीनों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों आरोपित एविल इंजेक्शन की वायल के साथ नींद की गोलियां चिपका कर गली-गली बिकवाते थे। इनके खरीदारों में नाबालिग से लेकर ई-रिक्शा चालक और ठेले-खोमचे वाले तक शामिल हैं।

तीन की हुई थी मौत

तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आग की घटना में तीन लोगों की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी निरंजन, राजकुमार व सरिता पर बीएनएस की धारा 61 (आपराधिक साजिश), 105 (गैर-इरादतन हत्या), 110 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश), 326(जी) (आग से नुकसान पहुंचाना) और 331(4) (रात में छिपकर घर में घुसना) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

यह भी पढ़ें- तुगलकाबाद अग्निकांड: सफदरजंग अस्पताल में गुड्डी देवी ने तोड़ा दम, मामले में चौथी मौत

वहीं, तीनों से पूछताछ के बाद उक्त मकान में रहने वाले दीपक के भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। मामले की जांच करने के साथ ही घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

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