अम्बाला में धारा 138 के मामलों का निपटारा लोक अदालत से 3 अक्टूबर को
अम्बाला की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 3 अक्टूबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने हेतु एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी। इस लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते से निर्णय ले सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा और निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। इच्छुक पक्ष, वकील तथा आमजन हेल्पलाइन 0171-2532142 और 15100 से संपर्क कर सकते हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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धारा 138 के मामलों के लिए 3 अक्टूबर को लोक अदालत
अम्बाला1 घंटे पहले
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अम्बाला | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की ओर से 3 अक्टूबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारो
.
मामलों के निपटारे के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आमजन से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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