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तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले उनकी विदेश जाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई की और उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

10 अगस्त 2026 को 01:56 pm बजे
तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी

सौजन्य से:- Navbharat Times

सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से जांच कराने को कहा था। अभिषेक ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

नई दिल्ली: TMC के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, उनका विदेश दौरा सितंबर में होना है।

हाई कोर्ट ने क्यों रोका था विदेश जाना?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वह पहले कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में बनाए जाने वाले मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराएं। इससे यह पता चल सकता था कि उनकी आंखों की बीमारी का इलाज कोलकाता में संभव है या विदेश जाना जरूरी है।

मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए

हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर अभिषेक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते और डॉक्टर विदेश में इलाज की जरूरत बताते, तो उनकी विदेश यात्रा की मांग पर विचार किया जा सकता था। लेकिन उनके वकील ने बताया था कि वह मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर विचार करने को कहा था। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को अभिषेक ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

जांच मामले में मिली हुई है अंतरिम राहत

अभिषेक बनर्जी को एक दूसरे मामले में 6 अक्टूबर तक अंतरिम राहत भी मिली हुई है। यह मामला 27 अप्रैल को एक जनसभा में विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है और बिना कोर्ट की अनुमति विदेश जाने पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है।

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