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मणिपुर हिंसा मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों को 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें गठित करने को कहा है। इसके साथ ही पीड़ितों को पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

10 अगस्त 2026 को 02:56 pm बजे
मणिपुर हिंसा मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश

सौजन्य से:- Hindustan

मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगी दो विशेष अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों से 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े सीबीआई और एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने को कहा है। इसके तहत पीड़ितों को पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ न मिलने की भी जानकारी दी गई। मणिपुर में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर और असम सरकार तथा अन्य से कहा कि वे मणिपुर में 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े सीबीआई और एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें गठित करने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिकारियों को उन मामलों का विवरण तैयार करने का निर्देश दिया जिनमें आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, ताकि पीड़ित, उनके परिवार और कानूनी सलाहकार संबंधित रिकॉर्ड देख सकें। पीठ ने संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस मामले पर एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अधिकारियों को दो अलग-अलग विशेष अदालतें गठित करने पर विचार करना चाहिए। एक सीबीआई मामलों के लिए और दूसरी मणिपुर हिंसा से जुड़े एनआईए मामलों के लिए। मणिपुर में जातीय हिंसा में 3 मई 2023 से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई एक समिति से उन दावों की जांच करने को कहा, जिनके मुताबिक जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24,000 परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्वेस समेत कई वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया, जिनमें कहा गया था कि प्रभावित कई आदिवासियों को अब तक पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। पीठ उन लोगों के पुनर्वास के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने घर और आजीविका के साधन खो दिए थे।

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