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जोसेफ विजय और आधव अर्जुन ने चुनावी याचिकाओं को खारिज करने की अपील दायर की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और खेल मंत्री आधव अर्जुन ने उच्च न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, ताकि 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जा सके। अदालत ने पहले इन याचिकाओं को सूचीबद्ध किया था, समय सीमा और जुर्माने की चेतावनी भी दी थी, और अब दोनों पक्षों ने अपने दावे पेश किए हैं।

27 अगस्त 2026 को 09:55 pm बजे
जोसेफ विजय और आधव अर्जुन ने चुनावी याचिकाओं को खारिज करने की अपील दायर की

सौजन्य से:- Live Law

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, मंत्री आधव अर्जुन ने 2026 के चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया

उपासना सजीव

27 अगस्त 2026 11:42 पूर्वाह्न IST

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और मंत्री आधव अर्जुन ने 2026 विधान सभा चुनाव के दौरान अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया है।

न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन को सूचित किया गया कि आवेदन दायर किए गए हैं और उन्हें अभी तक क्रमांकित नहीं किया गया है। कोर्ट ने याचिकाओं को शुक्रवार (28 अगस्त) और सोमवार (31 अगस्त) को सूचीबद्ध करने को कहा है. अदालत ने मंगलवार (25 अगस्त) को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने याचिकाओं पर स्थगन लेना जारी रखा तो वह सीएम और मंत्री पर जुर्माना लगाएगी।

जब वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि आवेदन तैयार हैं और इसे दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा, तो अदालत ने जुर्माना लगाने से परहेज किया और सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद, जब चुनाव याचिकाएं सुनवाई के लिए ली गईं, तो अदालत को सूचित किया गया कि आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन अभी तक क्रमांकित नहीं किया गया था। कोर्ट को फाइलिंग नंबर की भी जानकारी दी गयी.

गौरतलब है कि इस साल जुलाई में अदालत ने 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान पेरंबूर और त्रिची (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्रों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाएं स्वीकार कर ली थीं। अदालत ने विल्लीवक्कम निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाएं भी स्वीकार कर लीं।

मामले में निजी नोटिस की अनुमति देते हुए, न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया था कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर यथासंभव शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

बाद में, आधव अर्जुन और मुख्यमंत्री दोनों ने अदालत को सूचित किया कि वे चुनाव याचिकाओं को खारिज करने के लिए आवेदन दायर करना चाहते हैं। जब मामला पहले उठाया गया था, तो अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया था और पक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आवेदन समय के भीतर दायर किए जाएं।

विजय के खिलाफ चार चुनाव याचिकाओं में से तीन पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, और एक तिरुचिरापल्ली (त्रिची) पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती दी गई है। वर्तमान खेल मंत्री आधव अर्जुन की विल्लीवक्कम विधानसभा क्षेत्र से जीत को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

केस का शीर्षक: आर शिवराज बनाम आधव अर्जुन और अन्य

केस नंबर: 2026 का ईएलपी 49

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