शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता मोहीम शुरू
12 सितंबर को शेरघाटी अनुमंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले एक सूचना अभियान चलाया गया, जहाँ न्यायिक अधिकारी लोगों से समझौते के ज़रिए मामलों का त्वरित और निःशुल्क निपटारा करने की अपील करते हैं। प्रचार वाहन विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोक अदालत के फायदे और त्वरित निस्तारण के अवसरों के बारे में जनसंख्या को अवगत कराएगा।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
गया : राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शेरघाटी में जागरूकता अभियान शुरू, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते न्यायपदाधिकारी | Prabhat Khabar Network
शेरघाटी अनुमंडल में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान शुरू हो गया है. न्यायिक अधिकारियों ने लोगों से समझौते के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराने की अपील की है. यह लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित और नि:शुल्क समाधान का एक प्रभावी माध्यम है.
गया जी जिले के 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर शेरघाटी अनुमंडल में जागरूकता अभियान शुरू किया गया. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया डॉ. राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति से जागरूकता प्रचार वाहन रवाना किया गया.
न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में वाहन रवाना
जिला जज प्रथम-सह-अध्यक्ष, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी लवकुश कुमार एवं जिला जज चतुर्थ जावेद अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया. इस दौरान जिला जज द्वितीय ललन जी, जिला जज तृतीय अमरजीत कुमार, एसीजेएम प्रथम राजेश कुमार सिंह, एसीजेएम द्वितीय प्रीति कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष काजिम खान, सचिव सुधीर कुमार सहित अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया.
विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को दी जाएगी लोक अदालत की जानकारी
प्रचार वाहन अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों एवं प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर लोगों को लोक अदालत के लाभ और समझौते के माध्यम से मामलों के त्वरित निस्तारण की जानकारी देगा.
समझौते योग्य मामलों के त्वरित निस्तारण की अपील
जिला जज लवकुश कुमार ने लोगों से अपील की कि समझौते योग्य मामलों के समाधान के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं. उन्होंने इसे विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं नि:शुल्क समाधान का प्रभावी माध्यम बताया.
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