विशेष और राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजनों के लिए जिला न्यायालय ने तैयार की कार्ययोजना
जिला न्यायालय में जिला जज ने आगामी 18 जुलाई को 'विशेष लोक अदालत' और आगामी 12 सितंबर को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' के आयोजनों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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18 को विशेष और 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन
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सिटी रिपोर्टर| हाजीपुर
आम जनमानस और वादकारियों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी के सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष हर्षित सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी लोक अदालतों के सफल क्रियान्वयन और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला जज ने बताया कि जिला न्यायालय में आगामी 18 जुलाई को "विशेष लोक अदालत" का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष आयोजन मुख्य रूप से एन.आई. एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित लंबित मामलों के आपसी सुलह के आधार पर निपटारे पर केंद्रित होगा। वहीं, "राष्ट्रीय लोक अदालत" आगामी 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
जिला जज ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन आयोजनों की सफलता के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा और श्रम कानूनों से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए अभी से ही "प्री-सिटिंग" और काउंसलिंग की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। जिला जज ने आम लोगों से अपील की है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि न्यायालय के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हो तथा लंबित मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके।
बैठक में जिले के सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों ने इस विधिक अभियान को सफल बनाने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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