सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दान विवाद में एसआईटी जांच की मांग की सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दिल्ली सचिवालय के कथित दान में गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

सौजन्य से:- Live Law
लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट साप्ताहिक राउंड-अप: 29 जून, 2026 से 5 जुलाई, 2026
यश मित्तल
9 जुलाई 2026 10:21 पूर्वाह्न IST
समाचार कहानी/निर्णयराम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। एक आंशिक न्यायालय...
यह एक प्रीमियम सामग्री है
के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है
हमारे ग्राहक
सदस्यता प्रीमियम INR 1099 + जीएसटी
आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है
एक किफायती सदस्यता योजना!!!
सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं
अगली कहानी
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
तमिलनाडु सरकार को तमामदिन मनाने के खिलाफ हाई कोर्ट का नोटिस

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत में विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश

एक बेटे की सेवा से दूसरे की जिम्मेदारी नहीं मिटती

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशियाई छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा पर सीबीएसई से जवाब मांगा

विशेष और राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजनों के लिए जिला न्यायालय ने तैयार की कार्ययोजना

एपल को कानूनी झटका: ईयू अदालत ने कंपनी की याचिका खारिज की, आईमैसेज की आपत्तियां भी नामर्द

फेशियल रिकग्निशन के प्रयोग की सावधानी: मतदाता डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की मांग
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश की आलोचना की, कहा - जब अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हैं तो उन्हें ट्रेनिंग से क्यों रोका जाए?
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग से रोकने के लिए ज्ञापन पर सवाल उठाए
- तमिलनाडु सरकार ने इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्तियों के पिछड़े दर्जे के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी
- तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, कहा- धर्मांतरण के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र वीआरएस खारिज कर सकता है, भले हो राज्य ने मंजूरी दी हो
- तमिलनाडु सरकार के खिलाफ SC में HC के फैसले की चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर अफसरों पर दी क्लास, उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश, क्या करेंगे?

