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सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को बीसीआई में हुई पिटाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने प्रशांत भूषण को 21 अगस्त को बीसीआई परिसर में वकीलों पर हुई हिंसा के संबंध में राहत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी। कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है, पर विधिक बिरादरी को अनुशासित रहना चाहिए और शिकायतें उचित मंचों पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3 सितंबर 2026 को 07:33 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को बीसीआई में हुई पिटाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी

सौजन्य से:- thehindu.com

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (सितंबर 3, 2026) को वकील प्रशांत भूषण को 21 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पीटे गए युवा वकीलों के लिए राहत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि वह सीधे शीर्ष अदालत आये हैं क्योंकि अदालत बीसीआई से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

श्री भूषण ने एक मौखिक उल्लेख में आरोप लगाया कि बीसीआई अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बाद में विरोध करने वाले वकीलों को "कानूनी तिलचट्टे" के रूप में संदर्भित किया था, जिनसे "हमारे वकील" निपट रहे थे।

यह भी पढ़ें: NALSAR विवाद के बीच वकीलों ने BCI कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा

श्री भूषण ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि हालांकि वकीलों को विरोध करने का अधिकार है, कानूनी बिरादरी अभी भी एक अनुशासित समुदाय है, जिसके पास अपनी शिकायतें पेश करने के लिए कई मंच हैं।

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श्री भूषण ने कहा कि हालांकि किसी को भी किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले ज्यादातर वकील 20 साल की उम्र के थे।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत जो भी बेहतर समझेगी, वह उसका पालन करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि यह अधिक उपयुक्त होगा यदि याचिका पहले उच्च न्यायालय में दायर की जाए।

प्रकाशित - 03 सितंबर, 2026 11:46 पूर्वाह्न IST

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