सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार व विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए अतहर खान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि खान को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ माना गया है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि उसकी वकालत ने समानता की मांग की है।

सौजन्य से:- The New Indian Express
इंडियाएससी ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
उच्च न्यायालय ने माना था कि खान "मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक" था, न कि "केवल स्थानीय स्तर का संचालक"।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे कथित "बड़ी साजिश" से संबंधित यूएपीए के तहत एक मामले में जमानत की मांग करने वाली अतहर खान की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के आदेश के खिलाफ खान की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। आठ सप्ताह के बाद सूची बनाएं।" उच्च न्यायालय ने माना था कि खान "मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक" था, न कि "केवल स्थानीय स्तर का संचालक"।
खान के वकील ने तर्क दिया कि वह जुलाई 2020 से हिरासत में हैं और उन्होंने एससी द्वारा सह-अभियुक्तों को दी गई जमानत के साथ समानता की मांग की। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि खान ने चांद बाग विरोध स्थल का प्रबंधन किया था और वह साजिश का हिस्सा था।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
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