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सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जजों की हाई कोर्ट पदोन्नति याचिका पर विचार करने से इंकार किया

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सात फैमिली कोर्ट जजों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिये विचार करने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति बागची व अन्य ने कहा कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ‘न्यायिक सेवाओं’ के हिस्से नहीं माने जाते और अनुच्छेद 217 के तहत पदोन्नति का अधिकार नहीं रखते।

31 अगस्त 2026 को 07:32 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जजों की हाई कोर्ट पदोन्नति याचिका पर विचार करने से इंकार किया

सौजन्य से:- Hindustan Times

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जजों की हाई कोर्ट में पदोन्नति की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जजों की हाई कोर्ट में पदोन्नति की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के सात फैमिली कोर्ट जजों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने यह निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने पर विचार किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश होने के नाते, वे भारत के क्षेत्र में एक 'न्यायिक कार्यालय' रखते हैं, न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इस तरह, उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा कि "समस्या पारिवारिक अदालतों के लिए एक अलग कैडर के निर्माण में है" और सवाल किया कि बिना किसी तथ्यात्मक या कानूनी बदलाव के पहले के फैसलों पर दोबारा गौर कैसे किया जा सकता है।

"याचिकाकर्ताओं के लिए एकमात्र रास्ता जो उपलब्ध हो सकता है वह क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय और राज्य सरकार पर पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियमों में सुधार करने के लिए दबाव डालना होगा, विशेष रूप से अन्य राज्यों में प्रचलित ऐसी नियुक्ति के प्रावधानों के आलोक में।

पीठ ने कहा, ''हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करेंगे कि यह अनिवार्य रूप से एक नीतिगत मामला है जिसके लिए उच्च न्यायालय और राज्य सरकार एक-दूसरे के परामर्श से उचित कदम उठा सकते हैं।''

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि याचिका में संविधान के अनुच्छेद 217 की व्याख्या का प्रश्न शामिल है।

संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और सेवा की शर्तों की रूपरेखा देता है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि इस न्यायालय का पहले ही एक फैसला आ चुका है जो किसी भी राहत पर रोक लगाता है।

शीर्ष अदालत ने पहले माना था कि "पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीश 'सामान्य अर्थ' में ऐसी अदालतों की अध्यक्षता करने वाले 'न्यायाधीश' हो सकते हैं, लेकिन वे न तो राज्य की 'न्यायिक सेवाओं' के सदस्य/अभिन्न हिस्सा हैं और न ही अनुच्छेद 217 के तहत विचार के अनुसार उनके पास 'न्यायिक कार्यालय' है, और, इस तरह, उन्हें उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं है।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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