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रेवाड़ी में 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रेवाड़ी, कोसली और बावल के जिला न्यायालय 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत आयोजित करेंगे। इस अदालत में चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निपटारा पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। डॉ. रेनू सोलखे ने लंबित मामलों वाले लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपील की।

22 सितंबर 2026 को 09:04 pm बजे
रेवाड़ी में 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Rewari News: रेवाड़ी में तीन अक्तूबर को लगेगी स्पेशल लोक अदालत

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रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार 3 अक्तूबर को जिला न्यायालय रेवाड़ी, सब-डिवीजन कोसली और बावल में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने के लिए रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सरल समाधान उपलब्ध करवाना है। चेक बाउंस के मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय और धन की बचत होगी।

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डॉ. रेनू सोलखे ने आमजन से अपील की कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे स्पेशल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करवाने के लिए लोक अदालत में उपस्थित हों। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम करने के साथ पक्षकारों को भी राहत मिलेगी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने के लिए रखा जाएगा।

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उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सरल समाधान उपलब्ध करवाना है। चेक बाउंस के मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय और धन की बचत होगी।

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डॉ. रेनू सोलखे ने आमजन से अपील की कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे स्पेशल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करवाने के लिए लोक अदालत में उपस्थित हों। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम करने के साथ पक्षकारों को भी राहत मिलेगी।

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