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राजस्थान HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मेहता के आरोपों को निराधार कहा, कहा‑ यह व्यक्तिगत नाराज़गी से उत्पन्न है

राजस्थान HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता द्वारा दायर केस‑लिस्टिंग हेरफेर और प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों को निराधार कहा और बताया कि ये आरोप व्यक्तिगत नाराज़गी से लगाए गये हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भेज दिया है और सीजेआई के निर्णय का इंतज़ार करेंगे, जबकि इस विवाद को लेकर राजस्थान HC के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अब इस मामले की जांच कर रहा है और राजस्थान के नियमित सीजे के रूप में न्यायाधीश एसके अग्रवाल को नियुक्त करने का प्रस्ताव रख रहा है।

3 सितंबर 2026 को 04:32 pm बजे
राजस्थान HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मेहता के आरोपों को निराधार कहा, कहा‑ यह व्यक्तिगत नाराज़गी से उत्पन्न है

सौजन्य से:- Live Law

राजस्थान HC के कार्यवाहक सीजे एसपी शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों को नकारा, कहा- ये आरोप नाराजगी से लगाए गए हैं

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

3 सितंबर 2026 शाम 5:05 बजे IST

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को साक्ष्य-आधारित जवाब सौंप दिया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने केस लिस्टिंग में हेरफेर और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़े विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें निराधार बताया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित पत्र में ये आरोप लगाए थे। न्यायमूर्ति मेहता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शर्मा की जगह किसी अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की मांग की थी।

जस्टिस शर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोप निराधार हैं और दावा किया कि संबंधित न्यायाधीश ने नाराजगी के कारण उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वह पहले ही सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष घटनाक्रम पर अपना पक्ष रख चुके हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उन्हें भारतीय न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से निष्कर्ष निकालने से पहले सीजेआई के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि, उचित समय पर और सीजेआई की मंजूरी के अधीन, वह व्यक्तिगत रूप से मीडिया के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे।

हिंदी में जारी उनका बयान इस प्रकार है:

पिछले दिनों मीडिया व शोशल मीडिया में चल रही घटनाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सभी आरोपों का खंडन करता हूं सभी आरोप बेबुनियाद हैं और पहचान जज साहब द्वारा राज़ी वश में किए गए हैं।

मैंने अपना पक्ष मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी से पूछा है। मैंने संदीप महेता जी के कृतित्व और उनके लेखक-निर्माताओं में निराधार और मूर्तिकार व तथ्यहीन आरोप का खंडन साक्ष्य शामिल किया है।

मीडिया व वकील बंधुओं व अन्य से भी करबिद्ध अपील करते हैं मैं न्याय के सिद्धांत का मन रखता हूं सीजेई के निर्णय तक धार्य स्थान। मैं भारतीय न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। जल्द ही सही समय पर आकर सीजी एवेरेसा से मिलकर स्वयं मीडिया के समक्ष आ कर अपना पक्ष रखेंगे तब तक धैर्य रखें

[पिछले कुछ दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे घटनाक्रम के संदर्भ में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इन सभी आरोपों से इनकार करता हूं। सभी आरोप निराधार हैं और माननीय न्यायाधीश द्वारा विद्वेषवश लगाए गए हैं।

मैंने अपना पक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी को भेज दिया है। मैंने माननीय संदीप मेहता जी के कृत्यों और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों में निहित निराधार, झूठे और तथ्यहीन आरोपों का साक्ष्य सहित खंडन किया है।

मैं मीडिया, अपने वकील भाइयों और अन्य लोगों से भी विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि वे न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए सीजेआई के फैसले तक धैर्य बनाए रखें। मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. और जल्द ही सही समय आने पर सीजेआई से मंजूरी मिलने पर मैं खुद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखूंगा. तब तक, कृपया धैर्य बनाए रखें।]

न्यायमूर्ति मेहता के सीजेआई को पत्र-व्यवहार के बारे में मीडिया रिपोर्टों के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया था कि आरोपों की जांच कॉलेजियम द्वारा की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायमूर्ति शर्मा को जवाब देने का मौका दिया जाएगा।

इस बीच, राजस्थान HC के वकीलों ने जस्टिस एसपी शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

विरोध के बीच, SC कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ HC के न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल को राजस्थान के नियमित CJ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

जस्टिस शर्मा 26 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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