फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
निर्माताओं ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के फिल्म रिलीज पर प्रतिबंध के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए आज ही सुनवाई का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने आज के लिए लिस्टिंग से इनकार कर दिया और कल विचार करने का आश्वासन दिया।

सौजन्य से:- Live Law
'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म निर्माताओं ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
एनीमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के निर्माताओं ने फिल्म की देशव्यापी रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए आज ही सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि फिल्म कल रिलीज होने वाली थी। हालाँकि, CJI सूर्यकांत ने आज के लिए लिस्टिंग से इनकार कर दिया और आश्वासन दिया कि इस पर कल विचार किया जाएगा।
कामत ने कहा कि यह फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई भगवान जगन्नाथ के बारे में एक एनीमेशन फिल्म थी, और उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया कि फिल्म 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले ही फिल्म को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रमाण पत्र देकर मंजूरी दे चुका है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश कल रात 9 बजे अपलोड किया गया था, और प्रतिबंध आदेश के परिणामस्वरूप निर्माता के लिए भारी पूर्वाग्रह और कठिनाई होगी, जिन्होंने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। वरिष्ठ वकील ने आज ही सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 300 से अधिक थिएटरों को किराए पर लिया गया था।
उन्होंने कहा कि रिलीज से ठीक पहले हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फिल्म को पूरे भारत में प्रतिबंधित करने का आदेश पारित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि मौत की सजा पर अमल जैसे बेहद जरूरी मामलों को उसी दिन सूचीबद्ध किया जा सकता है।
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