सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह आयोजन आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Sonebhadra News: सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत
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वाराणसी। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों, जिनमें आपसी सुलह और समझौते की संभावना है, के त्वरित निस्तारण के लिए 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को देशभर में ‘समाधान समारोह-2026’ के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने दी।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य न्याय को सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण तरीके से आमजन तक पहुंचाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें समझौते की संभावना है। वाराणसी के पक्षकारों के लिए सुलह-समझौते की बैठक जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर के मेडिएशन हॉल में आयोजित होगी। यहां पक्षकारों की सहमति से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि जिन पक्षकारों के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और जिनमें समझौते की संभावना है, वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के कार्यालय अथवा निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य न्याय को सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण तरीके से आमजन तक पहुंचाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें समझौते की संभावना है। वाराणसी के पक्षकारों के लिए सुलह-समझौते की बैठक जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर के मेडिएशन हॉल में आयोजित होगी। यहां पक्षकारों की सहमति से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि जिन पक्षकारों के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और जिनमें समझौते की संभावना है, वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के कार्यालय अथवा निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
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