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विषयक अनुशासनिक मामलों में अंतरिम राहत पर रोकथाम: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सतर्क रहने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2026 को अपने निर्णय में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर दो अपीलों को स्वीकार किया, जिसमें अलाहाबाद हाई कोर्ट के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। यह मामला सरकारी कर्मचारी यद्वेंद्र सिंह से संबंधित है। कोर्ट ने अनुशासनिक मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करने में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

सौजन्य से:- Deccan Herald
Exercise restraint on interim relief in disciplinary cases: Supreme Court to High Courts
The court's observation came in a judgment on September 29, 2026, while allowing appeals filed by the State of Uttar Pradesh against two orders of the Allahabad High Court in a case concerning Yadvendra Singh, a government servant.
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