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हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को डीए विवाद में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की माँग की

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के संबंध में झूठा बयान देने पर अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू हुई। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने का निर्देश दिया और सरकार को दो हफ्ते में बकाया डीए व ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। सरकार की सुप्रीम कोर्ट अपील के बाद भी तकनीकी कमियों के मुद्दे पर विवाद बना रहा।

6 अक्टूबर 2026 को 01:05 pm बजे
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को डीए विवाद में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की माँग की

सौजन्य से:- Hindustan

डीए मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को अदालत का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते के मामले में झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सरकार को भी बकाया डीए जारी करने के आदेश दिए गए थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के मामले में प्रथम दृष्टया झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया।

पंजाब सरकार के आदेश

हाल ही में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सारा बकाया डीए जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को बकाया किस्तें दो हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था। अगर समय पर भुगतान नहीं होता, तो ब्याज भी देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट तक मामला

पंजाब सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार का कहना था कि करीब 14,191 करोड़ रुपये का बकाया इतनी कम अवधि में देना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। फिर बाद में विवाद इस बात पर हुआ कि सरकार की सुप्रीम कोर्ट वाली अपील में जो तकनीकी कमियां थीं, वे दूर हुई थीं या नहीं। मुख्य सचिव ने कहा कि कमियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया कि कमियां अभी भी दूर नहीं हुई थीं। इसी विरोधाभास के कारण हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

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