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20 लाख की संपत्ति विवाद में निचली अदालत का आदेश रद्द, नई सुनवाई को निर्देश

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विकासनगर ने रितेश भाटिया व अन्य की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर 4 जनवरी 2024 के निचले न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले को पुनः संबंधित न्यायालय को भेज कर शिकायत पर नई सुनवाई करने का निर्देश दिया गया।

5 अक्टूबर 2026 को 05:05 pm बजे
20 लाख की संपत्ति विवाद में निचली अदालत का आदेश रद्द, नई सुनवाई को निर्देश

सौजन्य से:- Hindustan

20 लाख की संपत्ति हड़पने के मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्त

हिन्दुस्तान, विकासनगर

20 लाख की संपत्ति हड़पने के आरोप वाले मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्तदेश निरस्त -अपर सत्र न्यायाधीश विकासनगर ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर मामल

-20 लाख की संपत्ति हड़पने के आरोप वाले मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्त - अपर सत्र न्यायाधीश ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिएविकासनगर, कार्यालय संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने रितेश भाटिया और अन्य की ओर से दायर आपराधिक निगरानी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर की ओर से चार जनवरी 2024 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को पुनः संबंधित न्यायालय को भेजते हुए शिकायत पर नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।

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