बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को बबेरू कस्बे के कांजी हाउस की दुकानों के विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे व्यापारी सुरेंद्र निषाद और अन्य को राहत मिली। अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित है, जिससे मामला अभी जारी रहेगा।

सौजन्य से:- Hindustan
बबेरू के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
हिन्दुस्तान, बांदा
बांदा के बबेरू कस्बे में कांजी हाउस की दुकानों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दुकानदारों के लिए राहत लेकर आया है। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी, जिससे व्यापारी सुरेंद्र निषाद एवं अन्य ने राहत की सांस ली।
बांदा। बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा स्थित कांजी हाउस की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद दुकानदारों में राहत की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को स्पेशल लीव पेटिशन (सिविल) संख्या 34020/2026, सुधीर कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की दुकानों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। व्यापारी सुरेंद्र निषाद सहित अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद राहत की सांस ली।
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