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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: यदि कानूनी मदद नहीं मिल रही है तो संवैधानिक अदालतों को सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तकनीकी कारणों—जैसे देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी न होना—के आधार पर अपील खारिज करना उचित नहीं है, जब पक्षकार को उचित वकीली सहायता नहीं मिल रही हो। इस बात को रेखांकित करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को रद्द किया गया जिसमें दहेज‑संबंधी मौत के मामले में अपील को 19‑दिन की देरी और वकील की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया था, और मामले को गुण‑दोष के आधार पर फिर सुनवाई के लिए भेजा गया।

1 सितंबर 2026 को 01:33 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: यदि कानूनी मदद नहीं मिल रही है तो संवैधानिक अदालतों को सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए

सौजन्य से:- Live Law Hindi

अगर कानूनी मदद ठीक से नहीं मिल रही है तो संवैधानिक अदालतों को यह पक्का करना चाहिए कि केस लड़ने वालों को अच्छी कानूनी मदद मिले: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

1 Sept 2026 4:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी वजहों से अपील खारिज करने को सही नहीं माना है—जैसे कि देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी न होना—खासकर तब जब केस लड़ने वाले को सही कानूनी मदद न मिल रही हो। केस लड़ने वालों को अच्छी कानूनी मदद दिलाना अदालतों की ज़िम्मेदारी है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,

"यह सच है कि अपील के साथ देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक अदालतों को केस लड़ने वाले की मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कानूनी मदद ठीक से नहीं मिल रही है तो अदालत की यह ज़िम्मेदारी है कि वह केस लड़ने वाले को अच्छी कानूनी मदद दिलाए, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी।"

बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को रद्द किया, जिसमें दहेज से जुड़ी मौत के मामले में बरी होने के खिलाफ़ अपील को सिर्फ़ इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि अपील के साथ देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी नहीं लगाई गई।

पीड़िता की माँ ने आरोपी के बरी होने के खिलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें 19 दिन की देरी हुई। हाईकोर्ट ने अपील के साथ देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी न लगाने और अपील करने वाले की तरफ़ से कोई वकील न होने की वजह से अपील खारिज की थी।

हाईकोर्ट के नज़रिए से असहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी न होने की वजह से अपील खारिज करने के बजाय, मामले के गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट के सामने अपील करने वाले का पक्ष ठीक से नहीं रखा जा रहा था, तो हाईकोर्ट को अपील करने वाले की तरफ़ से पेश होने के लिए 'एमिक्स क्यूरी' (अदालत का मित्र) या लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी से किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"सभी हालात और बहुत कम देरी को देखते हुए हमारी राय है कि हाईकोर्ट को मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए... हम हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हैं और अपील को फिर से सुनवाई के लिए बहाल करते हैं। हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करे।"

नतीजतन, अपील को मंज़ूरी दे दी गई।

Cause Title: Ummed Devi Versus The State of Rajasthan and Anr.

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