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E20 इथेनॉल मिश्रण की मंजूरी के खिलाफ अदालत से छूट: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20% इथेनॉल मिश्रण के नीतिगत निर्णय को जारी रखने का फैसला हुआ है। सरकार का दावा है कि ई20 ईंधन सुरक्षित है और इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को लाभ होगा।

30 जून 2026 को 12:23 pm बजे
E20 इथेनॉल मिश्रण की मंजूरी के खिलाफ अदालत से छूट: केंद्र सरकार

सौजन्य से:- Moneycontrol.com

E20 इथेनॉल सम्मिश्रण एक प्रयोग, परिणाम अगले साल आने की संभावना: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्यक्रम को लेकर चिंताओं के बावजूद 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का नीतिगत निर्णय जारी रहेगा।

30 जून, 2026/17:02 IST

- चिंताओं के बावजूद भारत 20% इथेनॉल मिश्रण बरकरार रखेगा

- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल आवंटन विवाद पर यथास्थिति बरकरार रखी

- सरकार का कहना है कि ई20 ईंधन सुरक्षित है, इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को फायदा होगा

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रेवती करण मनीकंट्रोल में सीनियर सब एडिटर हैं। वह कानून, राजनीति, व्यापार और राष्ट्रीय मामलों को कवर करती हैं। वह पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रधान संवाददाता और दिप्रिंट में कॉपीएडिटर थीं, जहां उन्होंने फीचर कहानियां लिखीं और कानूनी समाचार कवर किए।

उन्होंने दिप्रिंट और इंडिया टुडे में सोशल मीडिया, वीडियो और पॉडकास्ट में भी बड़े पैमाने पर काम किया है।

रेवती ने जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए मीडिया गवर्नेंस में स्वर्ण पदक और दिल्ली में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ की छात्रा भी हैं।

उनसे remati.karan@nw18.com | पर संपर्क किया जा सकता है ट्विटर: @रेवतीकरण

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