पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण के रूप में सजाने को अपराध बताया नहीं
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण के रूप में सजाने और उसकी तस्वीरें पोस्ट करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 298 के तहत अपराध की आवश्यक सामग्री नहीं बनाई गई थी

सौजन्य से:- Live Law
- घर
- /
- उच्च न्यायालय
- /
-पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
- /
- पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण के रूप में सजाना...
भक्ति भाव से पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण की पोशाक पहनाना धारा 298 के तहत अपराध नहीं: पी एंड एच उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द की
ऐमन जे चिश्ती
3 जुलाई 2026 12:58 अपराह्न IST
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण के रूप में तैयार करने और उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर पोस्ट करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 298 के तहत अपराध की आवश्यक सामग्री नहीं बनाई गई थी। [2025 लाइव लॉ (पीएच) 218] धारा 298 चोट पहुंचाने को अपराध मानती है...
यह एक प्रीमियम सामग्री है
के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है
हमारे ग्राहक
सदस्यता प्रीमियम INR 1099 + जीएसटी
आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है
एक किफायती सदस्यता योजना!!!
सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं
टैग
ऐमन जे चिश्ती
ऐमन जे. चिश्ती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को कवर करने वाले लाइव लॉ में एक प्रमुख संवाददाता हैं
अगली कहानी
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सिंघम-पुष्पा की जरूरत नहीं, कानून है समाज का सेवक

संपत्ति विवाद: पुलिस हस्तक्षेप की सीमाएं जानिए कानून क्या कहता है

रांची में कानून व्यवस्था की खुराक, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई

बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी खतरे में, जानिए क्या होगा अब?

शर्मनाक: पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को क़ैद करने की कोशिश की जा रही है, नया कानून क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर का करियर

विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट व धारा 138 के मामलों के निपटारे पर जोर

सज़ा की घोषणा के बाद भी विधायक ने किया सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ होगा कुछ नहीं...!
ताज़ा ख़बरें
- तमिलनाडु एकजुटता की भावना से जुड़ा हुआ है, अलग तमिल राष्ट्र की मांग करने वाले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त माना जाएगा: मद्रास उच्च न्यायालय
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिल्ली के फुटपाथ हैं मौलिक अधिकार, लेकिन क्यों नहीं जुड़ते कागजों से जिंदगी?
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई के अनियंत्रित उपयोग के खतरे की चेतावनी दी
- वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो नागरिकता खतरे में: सुप्रीमकौर्ट का बड़ा फैसला
- सिरमौर में शराब तस्करी मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अपील खारिज
- शरजील इमाम और उमर खालिद को मिली जमानत की उम्मीद नहीं, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की अर्जियां
- शोले से सख्ती: बघाट बैंक ने 186 डिफॉल्टरों के नाम अदालत में भेजे, गिरफ्तारी वारंट जल्दी जारी होंगे
- अमेरिकी नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए झटका

