दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: आरटीओ क्लर्क को फर्जी वाहन पंजीकरण के आरोप में अग्रिम जमानत में इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आरटीओ क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर अखिल भारतीय फर्जी वाहन पंजीकरण रैकेट में शामिल होने का आरोप है। क्लर्क पर फर्जी दस्तावेजों और हेरफेर किए गए चेसिस नंबरों का उपयोग करके धोखाधड़ी वाहन पंजीकरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

सौजन्य से:- Live Law
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फर्जी वाहन पंजीकरण रैकेट में आरोपी आरटीओ क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
21 अप्रैल 2026 12:25 अपराह्न IST
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21 अप्रैल 2026 12:25 अपराह्न IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों और छेड़छाड़ किए गए चेसिस नंबरों का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले वाहन पंजीकरण में शामिल एक अखिल भारतीय सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोपी सड़क परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने गौरव भारद्वाज द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जो भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं...
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