होममुकदमेमहिला एयरफोर्स अधिकारियों को दिल्ली HC से राहत, परमानेंट कमीशन विवाद में डिस्चार्ज पर रोक
मुकदमे

महिला एयरफोर्स अधिकारियों को दिल्ली HC से राहत, परमानेंट कमीशन विवाद में डिस्चार्ज पर रोक

Sign In Advertisement X दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना की उन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है, जिन्हें परमानेंट कमीशन…

29 जून 2026 को 09:25 am बजे
महिला एयरफोर्स अधिकारियों को दिल्ली HC से राहत, परमानेंट कमीशन विवाद में डिस्चार्ज पर रोक

सौजन्य से:- Aaj Tak News

Sign In

Advertisement

X

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वायुसेना की उन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है, जिन्हें परमानेंट कमीशन (PC) नहीं मिलने के बाद सेवा से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें एयर फोर्स की सेवा से रिलीज नहीं किया जाएगा.

महिला अधिकारियों का आरोप है कि एयर फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में उन्हें सेवा से हटाने के आदेश जारी कर दिए.

कोर्ट ने साफ तौर से निर्देश देते हुए कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन अधिकारियों को एयर फोर्स की सेवा से रिलीज नहीं किया जाएगा. अब इस मामले की मुख्य सुनवाई 10 जुलाई को रोस्टर बेंच के समक्ष होगी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला...

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में उनके पक्ष में अंतरिम स्टे ऑर्डर पारित किया था, जिसके मुताबिक उन्हें सेवा से रिलीज नहीं किया जाना था. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब कोर्ट की छुट्टियां बंद थी, तब वायुसेना ने जल्दबाजी में रिलीज आदेश जारी कर दिए, जबकि मामला आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) में सुनवाई के लिए लंबित था. साल 2013 में कमीशन प्राप्त इन अधिकारियों को 2023 तक परमानेंट कमीशन के लिए विचार ही नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक अदालत में मामला लंबित है, तब तक सेवा से हटाने पर रोक बरकरार रहेगी.

Advertisement

कानूनी लड़ाई और संघर्ष...

महिला अधिकारियों के मुताबिक, वायुसेना की 2019 की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में कुछ ऐसे प्रावधान थे, जो उनके करियर के लिए हानिकारक साबित हुए. कोर्ट के समक्ष यह बात भी सामने आई कि अधिकारी ने कानूनी राहत पाने के लिए AFT का रुख किया था, लेकिन वक्त पर सुनवाई नहीं हो पाई. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एयर फोर्स के डिस्चार्ज ऑर्डर्स पर रोक लगा दी है. कोर्ट का यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि परमानेंट कमीशन की मांग कर रही महिला अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए इसे रोस्टर बेंच के पास भेज दिया है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को अदालत की छुट्टियां खुलने के बाद निर्धारित की गई है. तब तक सभी संबंधित महिला अधिकारी वायुसेना की सेवा का हिस्सा बनी रहेंगी. यह फैसला उन महिला अधिकारियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, जो लंबे वक्त से परमानेंट कमीशन और अपने करियर की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं. कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला उन सभी सैन्य कर्मियों के लिए अहम है, जो अपनी सेवा संबंधी विवादों को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं.

---- समाप्त ----

TOPICS:

Latest News in Hindi »

Advertisement

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
श्री अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को बेअदबी मामले में गलतियाँ सही करने के लिए समय दिया
मुकदमे

श्री अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को बेअदबी मामले में गलतियाँ सही करने के लिए समय दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वीजा उल्लंघन के लिए अमेरिकी नागरिक को 'भारत छोड़ो नोटिस' को दोषी ठहराया
मुकदमे

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वीजा उल्लंघन के लिए अमेरिकी नागरिक को 'भारत छोड़ो नोटिस' को दोषी ठहराया

गर्भवती छात्रा को शैक्षणिक रैलात देने का आदेश, कहा मातृत्व शिक्षा का बाधक नहीं
मुकदमे

गर्भवती छात्रा को शैक्षणिक रैलात देने का आदेश, कहा मातृत्व शिक्षा का बाधक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा विवाद पर जल्द सुनवाई से इनकार किया
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा विवाद पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

माफी मांगने के सवालों से भी अधिक चुनौतीपूर्ण सवाल अदालत में पूछने पाए गए.
मुकदमे

माफी मांगने के सवालों से भी अधिक चुनौतीपूर्ण सवाल अदालत में पूछने पाए गए.

बैंकों की लापरवाही: जब बड़े कर्जदारों को ढीला और छोटे उधारकर्ताओं को सख्त नियम
मुकदमे

बैंकों की लापरवाही: जब बड़े कर्जदारों को ढीला और छोटे उधारकर्ताओं को सख्त नियम

मद्रास हाई कोर्ट का सुनहरा फैसला: 50 साल 9 महीने की उम्र तक सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति.
मुकदमे

मद्रास हाई कोर्ट का सुनहरा फैसला: 50 साल 9 महीने की उम्र तक सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति.

राजस्थान: 20 साल से पांचना बांध पर विवाद, कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद नहीं निकला समाधान
मुकदमे

राजस्थान: 20 साल से पांचना बांध पर विवाद, कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद नहीं निकला समाधान

ताज़ा ख़बरें