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चंदौली में विशेष लोक अदालत से लंबित मामलों का सुलझेगा

चंदौली में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत समाधान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

2 जुलाई 2026 को 09:24 pm बजे
चंदौली में विशेष लोक अदालत से लंबित मामलों का सुलझेगा

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Chandauli News: विशेष लोक अदालत में लंबित मामलों का होगा समाधान

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चंदौली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत समाधान समारोह के प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार-11 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निकिता गौड़ के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को विशेष लोक अदालत के महत्व और विवादों के आपसी समाधान की जानकारी दी जाएगी।

सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वादकारियों और अधिवक्ताओं को अपने लंबित मामलों का समाधान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पक्षकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भाग ले सकेंगे।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि विशेष लोक अदालत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है।

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प्रभारी जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार-11 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निकिता गौड़ के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को विशेष लोक अदालत के महत्व और विवादों के आपसी समाधान की जानकारी दी जाएगी।

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सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वादकारियों और अधिवक्ताओं को अपने लंबित मामलों का समाधान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पक्षकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भाग ले सकेंगे।

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