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अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को जारी किए गए, जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार की हैं या उनसे…

24 अगस्त 2026 को 06:56 pm बजे
अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

सौजन्य से:- ETV Bharat

अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को जारी किए गए, जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार की हैं या उनसे जुड़ी हैं.

By Sumit Saxena

Published : August 24, 2026 at 8:27 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में गड़बड़ी के आरोपों की शुरुआती जांच पर एक नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को जारी किए गए, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के स्वामित्व वाली हैं या उनसे जुड़ी हैं.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उसने सीबीआई को जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है. पीठ ने सीबीआई से यह पुष्टि करने को कहा कि क्या उन्हें रिकॉर्ड और दस्तावेज मिल गए हैं.

अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) कोर्ट में मौजूद थे.

मेहता ने कहा, "हमें अदालत को यह संतुष्टि दिलाने में सक्षम होंगे कि निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है. मुझे (राज्य को) तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने सभी डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसी को सौंप दिए हैं. पीठ ने कहा कि वह राज्य को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखने के लिए दो हफ्ते का समय देगी.

CBI ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक प्रगति रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार अदालत के निर्देश के अनुसार रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रही है.

याचिकाकर्ता NGOs की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सवाल किया कि क्या शरुआती जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक एकत्र और जांच की गई सामग्री नियमित मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है. पीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए.

भूषण ने पीठ से आग्रह किया कि वह CBI को अगली सुनवाई तक नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे.

पीठ ने कहा, "CBI नई प्रगति रिपोर्ट भी जमा करेगी."

पीठ ने इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई और मेहता से कहा कि अगर जरूरी हो तो निर्देश लें और जवाबी हलफनामा दाखिल करें.

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को राज्य में कॉन्ट्रैक्ट के पक्षपातपूर्ण आवंटन (preferential allotment) के आरोपों पर दो हफ्ते के भीतर शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह आदेश दो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) 'सेव मोन रीजन फेडरेशन' (Save Mon Region Federation) और 'वॉलंटरी अरुणाचल सेना' की याचिका पर दिया था, जिसमें इस मामले की CBI या SIT से जांच का निर्देश देने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें- BJP सांसद की बढ़ेंगी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने वाला हाई कोर्ट का फैसला पलटा

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