विलंबित पॉश शिकायतों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर हुई यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देरी के कारणों पर विचार किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मामले को आंतरिक शिकायत समिति में भेजा गया है।

सौजन्य से:- Live Law
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देरी के कारणों पर विचार किए बिना विलंबित पॉश शिकायतों को खारिज नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उपासना अग्रवाल
26 जून 2026 1:43 अपराह्न IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों को कारणों पर विशेष विचार किए बिना देरी के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। एसोसिएट के खिलाफ शिकायतों की नए सिरे से जांच के लिए मामले को आंतरिक शिकायत समिति को वापस भेजते हुए...
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