वक्फ संपत्ति के लिए आवश्यक है कानूनी प्रक्रिया
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भूमि पर दरगाह होने से वह स्वतः वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती

मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भूमि पर केवल दरगाह (Dargah) का होना उसे स्वतः वक्फ संपत्ति नहीं बना देता। यह फैसला चेन्नई के त्रिप्लिकेन स्थित सरकार सैयद हबीबुल्लाह शाह खदरी आरिफ रब्बानी हजरत दरगाह से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान आया।
क्लेरियन इंडिया के अनुसार, न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलकावडी ने कहा कि हर कब्र या दरगाह को स्वतः वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि उसे किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक, परोपकारी या पवित्र उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया गया था।
अदालत ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिसमें बिना आवश्यक सर्वेक्षण कराए दरगाह के लिए नए मुतवल्ली की नियुक्ति और वक्फ के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले विधिसम्मत सर्वेक्षण, पंजीकरण और अधिसूचना आवश्यक है।
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