हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: धर्मांतरण से नहीं मिलेगा बीसी आरक्षण
मद्रास उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि किसी व्यक्ति का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करना उसे बीसी मुस्लिम आरक्षण का हकदार नहीं बनाता। न्यायालय के अनुसार, धर्मांतरण केवल व्यक्ति को मुसलमान बनाता है, किसी विशिष्ट संप्रदाय का हिस्सा नहीं। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है।

सौजन्य से:- Live Law
इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने से कोई व्यक्ति बीसी (मुस्लिम) आरक्षण का हकदार नहीं हो जाता: मद्रास उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया
उपासना सजीव
26 जून 2026 सुबह 8:00 बजे IST
न्यायालय ने कहा कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुसलमान बन जाता है, किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं।
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26 जून 2026 सुबह 8:00 बजे IST
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