सुप्रीम कोर्ट की चार‑सप्ताह की मियाद समाप्त, JSSC भर्ती में केवल एक हफ्ता शेष
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को JSSC के 2015 में भर्ती हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति चार हफ्तों में पूरी करने का आदेश दिया था, अब केवल सात दिन बचे हैं। उम्मीदवारों को बताया गया कि नियुक्ति संबंधी दस्तावेज़ पुलिस मुख्यालय को भेज दिए गए हैं और वे पुलिस महानिदेशक को आवेदन कर प्रक्रिया तेज़ करने की कोशिश करेंगे।

सौजन्य से:- bhaskar.com
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- The Supreme Court Had Ordered The Appointment Process To Be Completed Within Four Weeks, With Only Seven Days Remaining.
जेएसएससी:सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया था आदेश, अब 7 दिन बचे
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झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 में नियुक्ति का इंतजार कर रहे सफल अभ्यर्थियों के सामने अब सुप्रीम कोर्ट की चार सप्ताह की डेडलाइन और बचा हुआ करीब एक सप्ताह अहम हो गया है। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही थी।
गुरुवार को अभ्यर्थी जानकारी लेने जेएसएससी कार्यालय नामकुम पहुंचे थे। जेएसएससी द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया कि नियुक्ति से संबंधित फाइलें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा अब अंतिम चरण में है। शुक्रवार को अभ्यर्थी पुलिस महानिदेशक को आवेदन देकर प्रक्रिया में तेजी लाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे।
पूरा मामला : 7,272 पदों के लिए 11 साल पहले शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया
जेएसएससी ने वर्ष 2015 में 7,272 आरक्षी पदों के लिए भर्ती निकाली थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए। अभ्यर्थियों का तर्क था कि वे चयन प्रक्रिया में सफल रहे, लेकिन रिक्त पद होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और दूसरी मेधा सूची जारी नहीं की गई। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया। पुलिस मुख्यालय पर टिकीं हैं अभ्यर्थियों की नजरें
जेएसएससी कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को बताया गया कि नियुक्ति से संबंधित संचिका पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई हैं। यानी अब नियुक्ति की अगली कार्यवाही पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होनी है। इसलिए अब अभ्यर्थियों नजरें अब पुलिस मुख्यालय पर टिकीं हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया था।
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