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चतरा लोक अदालत में 425 मामलों का निपटारा, 34.63 लाख रुपये राजस्व वसूले

रांची के अंतर्गत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने चतरा व्यवहार न्यायालय में आयोजित मासिक लोक अदालत में चार बेंचों के सहयोग से 425 वादों को निपटाया और 34,63,002 रुपये की सरकारी राजस्व वसूली की। न्यायाधीश शंभू लाल साव ने इसे त्वरित और आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने का प्रभावी माध्यम बताया।

29 अगस्त 2026 को 01:33 pm बजे
चतरा लोक अदालत में 425 मामलों का निपटारा, 34.63 लाख रुपये राजस्व वसूले

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

चतरा लोक अदालत में 425 मामलों का निष्पादन, 34.63 लाख रुपये राजस्व की वसूली

चतरा व्यवहार न्यायालय में आयोजित मासिक लोक अदालत में 425 वादों का निपटारा किया गया और 34 लाख रुपये से अधिक का राजस्व वसूला गया. पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें.

चतरा. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष शंभू लाल साव के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में चार बेंचों का गठन किया गया. इनमें विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 425 वादों का निष्पादन किया गया. इस दौरान 34,63,002 रुपये सरकारी राजस्व की वसूली हुई.

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चार बेंचों में हुई मामलों की सुनवाई

लोक अदालत का संचालन डालसा के प्रभारी सचिव मनोज कुमार राम के नेतृत्व में हुआ. पहले बेंच में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूरज प्रकाश ठाकुर, सदस्य सीताराम यादव और पैनल अधिवक्ता दिनेश कुमार सिन्हा ने मामलों का निष्पादन किया.

दूसरे बेंच में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रणधीर कुमार सिंह, सदस्य अशोक साहू और पैनल अधिवक्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की.

तीसरे बेंच में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम मनोज कुमार राम, सदस्य इंदुभूषण कुमार और पैनल अधिवक्ता सुजीत कुमार घोष ने मामलों का निष्पादन किया.

चौथे बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिलन कुमार, सदस्य अक्षय कुमार और पैनल अधिवक्ता प्रवीन रंजन ने मामलों की सुनवाई की.

लोक अदालत से लंबित मामलों का समाधान संभव

मौके पर जिला जज शंभू लाल साव ने कहा कि लोक अदालत त्वरित और आपसी सहमति से मामलों के निष्पादन का प्रभावी माध्यम है. लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और लंबित मामलों का समाधान कराने के लिए लोक अदालत में आना चाहिए.

लोक अदालत के आयोजन से बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन किया गया और सरकारी राजस्व की भी वसूली हुई.

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