जेल अदालत के फैसले से 11 कैदी आज़ाद, 21 के मामलों की सुनवाई में रिहाई मिली
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जेल अदालत ने 21 बंदियों के आवेदन पर सुनवाई की और 11 को रिहाई दी। साथ ही चिकित्सा एवं कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित हुए, जिनमें बंदियों को नालसा‑जालसा योजनाओं और कानूनी सहायता के बारे में जानकारी मिली।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल अदालत, 21 बंदियों के मामलों पर सुनवाई के बाद 11 को रिहाई
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल अदालत में 21 बंदियों के मामलों की सुनवाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप 11 कैदियों को रिहाई मिली. चिकित्सा और जागरूकता शिविर भी आयोजित किए गए.
Birsa Munda Central Jail: होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गांधी जयंती के अवसर पर जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में 21 बंदियों के आवेदन जेल अदालत में सुनवाई के लिए भेजे गये थे. सुनवाई के बाद 11 बंदियों को जेल अदालत के माध्यम से रिहाई का लाभ दिया गया.
बंदियों को विधिक योजनाओं की दी गयी जानकारी
इस अवसर पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को नालसा और झालसा की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की कार्यप्रणाली और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया.
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चिकित्सा शिविर में हुई स्वास्थ्य जांच
कारा परिसर में चिकित्सा शिविर भी लगाया गया. इसमें बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गयी. डालसा सचिव राकेश रौशन ने कहा कि बंदियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच जरूरी है, ताकि गंभीर बीमारियों की पहचान कर समय पर इलाज शुरू किया जा सके. उन्होंने कारा परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.
जेल की रसोई का किया निरीक्षण
कार्यक्रम के बाद जेल की रसोई का निरीक्षण किया गया और बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी. निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा, डालसा सचिव राकेश रौशन, न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा सहित अन्य मौजूद थे.
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