18 जुलाई को भदोही में विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा आपसी समझौते से निस्तारण
भदोही में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी,जहां चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण कराया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Bhadohi
- Bhadohi Cheque Bounce Cases Settlement | Lok Adalat July 18
18 जुलाई को भदोही में लगेगी विशेष लोक अदालत:चेक बाउंस के मामलों का होगा आपसी समझौते से निस्तारण
- कॉपी लिंक
भदोही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर, भदोही में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस अदालत का मुख्य उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 से संबंधित लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करना है।
विशेष लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा के लिए 04 जुलाई 2026 को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही के अध्यक्ष श्री अखिलेश दुबे ने की।
उन्होंने संबंधित न्यायालयों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर उन्हें विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
वादकारियों और अधिवक्ताओं से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही के पूर्णकालिक सचिव श्री आशीष कुमार सिंह ने जनपद के सभी वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों के चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित वाद न्यायालयों में लंबित हैं, वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
समय, धन और श्रम की बचत का प्रभावी माध्यम है लोक अदालत
श्री सिंह ने बताया कि लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित और सरल निस्तारण का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय, धन और श्रम की बचत होती है। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होता है तथा आपसी सौहार्द और विश्वास भी बना रहता है।
अधिक से अधिक पक्षकारों से भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही ने सभी संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने कहा कि यह वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट की गवाहों पर निगरानी, तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर प्रभावित करने का आरोप

कचरा डंपिंग का मामला: स्थायी लोक अदालत ने दिखाई सख्ती, कहा- समस्या का समाधान सुनिश्चित करना होगा

एलन मस्क को ट्विटर धोखाधड़ी मामले में फिर से बड़ा झटका, अदालत ने उनके फैसले को रद्द करने के प्रयास को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट की पहल से लोन विवाद का समाधान

मुंबई में खुले मैनहोल पर बीएमसी को फटकार

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को परिश्रम करने के लिए कहा

गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

मुहर्रम ताजिया के लिए नए मार्ग की मांग पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला: न ताजिया, न तो निशानगाही
ताज़ा ख़बरें
- गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में SC दखल देने से इनकार
- 11 साल पुराने कब्जा विवाद में अदालत का फैसला: कब्जा अवैध, मकान खाली करने का आदेश होगा लागू
- कांग्रेस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाएगी, मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग का फैसला खारिज किया
- न्यायमूर्ति वी मोहना ने कहा कि पहला कार्यक्रम, अभिभूत और सम्मानित महसूस कर रही हूं
- सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश: पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, सिस्टम पर भरोसा रखें
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस का तेजी से समाधान करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने के आदेश को खारिज कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन, सीवान में द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड गठित

