बेनीपुर में 18 जुलाई को चेक बाउंस के केसों की लोक अदालत, पक्षकारों को नोटिस जारी
बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में 18 जुलाई को चेक बाउंस के मामलों की लोक अदालत होगी। अदालत में मुकदमों के निपटारे को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रौशन कुमार छापोलिया ने एनआई एक्ट से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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चेक बाउंस के मामलों के लिए 18 को लोक अदालत
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भास्कर न्यूज | बेनीपुर
चेक बाउंस के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यवहार न्यायालय बेनीपुर परिसर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत होगी। अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों के निपटारे को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रौशन कुमार छापोलिया ने एनआई एक्ट से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को चेक बाउंस के मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा। न्यायालय की ओर से सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। पक्षकारों को चाहिए कि वे संबंधित न्यायालय में आकर प्री काउंसलिंग के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि यदि लोक अदालत की तिथि से पहले पक्षकार आपस में बातचीत कर न्यायालय के समक्ष प्री काउंसलिंग कर लेते हैं तो लोक अदालत के दिन आसानी से मुकदमे का निपटारा हो जाएगा। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव, अनुमंडल विधिक सेवा समिति बेनीपुर रोहित कुमार गुप्ता ने कहा कि अधिक से अधिक मुकदमों के निष्पादन के लिए सभी पक्षों की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए पक्षकारों को लोक अदालत में मुकदमे के निपटारे के लिए प्रेरित करने की बात कही। बैठक में सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रेया कुशवाहा, अधिवक्ता संघ के सचिव संजीव कुमार झा, अधिवक्तागण अमरेश झा, राममोहन झा, नवीन ठाकुर, रविंद्र कुमार चौधरी, गुणानंद झा, अमित कुमार, सरोज राम आदि थे।
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