सीवान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
12 सितंबर को सीवान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का सरल अवसर उपलब्ध कराना है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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12 सितंबर को सीवान में राष्ट्रीय लोक अदालत
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को व्यवहार न्यायालय, सिवान परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्वाह्न 10:30 बजे से होगा। इसमें मुकदमा पूर्व वादों के साथ-साथ
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का सरल, शीघ्र और आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराना है, जिनका कानून के तहत समझौते के माध्यम से निस्तारण संभव है। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौते की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के समझौता योग्य मामलों को शामिल किया गया है। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा कंपाउंड किए गए अपराध, शांति भंग से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। इसके अलावा एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।बैंक वसूली और वित्तीय मामलों में ऋण वसूली, एनपीए निपटान सहित अन्य उपयुक्त मामलों को समझौते के लिए लिया जाएगा। वहीं उत्तराधिकार से संबंधित विवादों और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों में भी पक्षकार आपसी सहमति से समाधान प्राप्त कर सकते हैं।मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े यातायात चालान, वर्चुअल कोर्ट और ई-चालान के मामले भी लोक अदालत के दायरे में रखे गए हैं। इसके अलावा वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा विवाद, श्रम विवाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े समझौता योग्य मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में मूल दीवानी मुकदमे, समझौता योग्य मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले तथा मध्यस्थता या समझौते के लिए उपयुक्त अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का सरल अवसर उपलब्ध कराना है।
बिजली, पानी और टेलीफोन बिल से जुड़े विवाद भी होंगे शामिल लोक अदालत में राजस्व मामलों के साथ बिजली बिल से जुड़े समझौता योग्य विवादों को भी लिया जाएगा। इसी प्रकार पानी के बिल और टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जा सकेगा। इसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल आदि से संबंधित समझौता योग्य मामलों को शामिल किया गया है। हालांकि गैर-समझौता योग्य मामलों का निस्तारण लोक अदालत में नहीं किया जाएगा।स्थायी लोक अदालत से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के मामले, मध्यस्थता के मामले और उपभोक्ता विवाद भी लोक अदालत में लिए जाएंगे।
लोक अदालत में निस्तारण के कई फायदे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से मामले का निस्तारण कराने पर पक्षकारों को कई लाभ मिलते हैं। लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी बातचीत और सुलह-समझौते से होने के कारण लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि किसी मामले में पहले न्याय शुल्क जमा किया गया है तो निस्तारण के बाद नियमानुसार उसे वापस किया जा सकता है। लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामले का त्वरित निस्तारण किया जाता है।
अपने मामले का लोक अदालत के माध्यम से आपसी वार्ता और समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट परिसर, सिवान के सचिव से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विभाग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिजली कंपनी अथवा उस न्यायालय से भी संपर्क किया जा सकता है, जहां संबंधित मामला लंबित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने समझौता योग्य मामलों के त्वरित निस्तारण का लाभ उठाएं और इसके लिए समय रहते संबंधित कार्यालय या न्यायालय से संपर्क करें। विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सीवान के फोन नंबर 06154-242188 पर संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे, व्यवहार न्यायालय, सिवान में होगा।
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