12 सितंबर को बेतिया में लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 % रियायत
पश्चिम चंपारण में नेशनल लोक अदालत के पहले प्रचार रथ ने ग्रामीण इलाकों में सुलह योग्य मामलों की जानकारी दी, साथ ही तीन माह से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 % रियायत का प्रावधान बताया गया। अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा और बेतिया‑बगहा कोर्टों में लंबित विवादों की सुनवाई होगी।

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% छूट
12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत से पहले बेतिया में प्रचार अभियान शुरू किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार रथ के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी. पुराने चिन्हित ट्रैफिक चालान पर 50 प्रतिशत छूट और सुलहनीय मामलों के निपटारे की सुविधा होगी.
बेतिया लोक अदालत: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर पश्चिम चंपारण में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रचार रथ रवाना किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सुलह के माध्यम से मामलों के निपटारे के लिए जागरूक करेगा. वहीं, चिन्हित तीन माह पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों में लोगों को 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा.
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प्रचार रथ को दिखाई गई हरी झंडी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडे ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा.
लोगों को बताया जाएगा कि सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा कराया जा सकता है. इसके लिए संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
पुराने ट्रैफिक चालान पर 50 प्रतिशत छूट
नेशनल लोक अदालत में चिन्हित तीन माह पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है. सचिव धीरेंद्र कुमार पांडे के अनुसार, निर्धारित राशि जमा करने के बाद संबंधित ट्रैफिक चालान का निष्पादन किया जा सकेगा.
इस सुविधा का लाभ पात्र पुराने चालान वाले लोगों को मिल सकेगा. जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को इस संबंध में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने मामलों का निपटारा करा सकें.
बेतिया और बगहा कोर्ट में लंबित मामलों पर भी जोर
व्यवहार न्यायालय, बेतिया और बगहा में लंबित सुलहनीय वादों के पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं. इन पक्षकारों को आगामी नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
लोक अदालत का उद्देश्य सुलह योग्य मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाना है. इससे संबंधित पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है.
बैंकों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद
प्रचार रथ रवाना करने के मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक, पश्चिम चंपारण, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक राकेश डिक्रूज, कर्मचारी और अधिवक्ता मौजूद रहे.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह योग्य मामलों के निपटारे के अवसर का लाभ उठाएं.
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