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YouTuber ध्रुव राठी का हिंदू देवताओं पर वीडियो न ही भारत में, न ही वैश्विक स्तर पर ही रोका गया: Google ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

गूगल एलएलसी ने बताया है कि यूट्यूब ने हिंदू देवताओं पर ध्रुव राठी का वीडियो केवल भारत में ही, वैश्विक स्तर पर नहीं हटाया है।

11 अगस्त 2026 को 08:56 am बजे
YouTuber ध्रुव राठी का हिंदू देवताओं पर वीडियो न ही भारत में, न ही वैश्विक स्तर पर ही रोका गया: Google ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

सौजन्य से:- Live Law

हिंदू देवताओं पर YouTuber ध्रुव राठी का वीडियो भारत में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर रोका गया: Google ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

नूपुर थपलियाल

11 अगस्त 2026 1:01 अपराह्न IST

Google ने कहा, वैश्विक टेकडाउन मुद्दा डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है।

गूगल एलएलसी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का हिंदू देवी-देवताओं पर वीडियो, जिस पर अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, को भारत में रोका गया है, न कि वैश्विक स्तर पर।

गूगल के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि वैश्विक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वैश्विक निषेधाज्ञा पारित करने का मुद्दा एक खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।

वीडियो को हटाने के लिए केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) द्वारा पारित आदेश के तत्काल अनुपालन की मांग करने वाले एक ताजा आवेदन में यह घटनाक्रम सामने आया है। नई याचिका वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका में दायर की गई है, जिन्होंने अपने वीडियो को लेकर राठी के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दायर किया है।

सचदेवा राठी के 21 मार्च के वीडियो "क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? केरल स्टोरी 2 एक्सपोज़्ड" से व्यथित हैं। वीडियो में राठी ने हिंदू धर्मग्रंथों में आहार संबंधी आदतों पर चर्चा की है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन ग्रंथों और संतों में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं के मांस खाने का उल्लेख है।

3 जुलाई को कोर्ट ने जीएसी से वीडियो हटाने की सचदेवा की अपील पर फैसला करने को कहा था। 15 जुलाई को जीएसी ने 24 घंटे में वीडियो हटाने का आदेश पारित किया।

आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सचदेवा ने कहा कि 30 जुलाई को यूट्यूब ने केवल भारत में वीडियो को रोका है, वैश्विक स्तर पर नहीं, जो जीएसी आदेश का केवल आंशिक अनुपालन है।

Google की ओर से पेश वकील ने तब कहा कि वीडियो को भारत में हटा दिया गया है और एक वैश्विक निषेधाज्ञा मुद्दा डिवीजन बेंच (डीबी) के समक्ष लंबित है।

उन्होंने कहा कि अदालतें केवल भारतीय डोमेन में सामग्री को हटाने के आदेश पारित कर रही हैं, वैश्विक स्तर पर नहीं।

इस पर कोर्ट ने सचदेवा से कहा, "उन्होंने आपको जवाब दिया है कि वैश्विक निषेधाज्ञा से संबंधित मुद्दा पहले से ही डीबी के समक्ष लंबित है। वे जो कर सकते थे, उन्होंने किया है और जो कुछ भी बाकी है वह डीबी के निर्णय के बाद देखा जाएगा। मुझे लगता है कि डीबी वैश्विक निषेधाज्ञा से संबंधित मुद्दे को देख रही है। यदि आपको लगता है कि आप इसे कुछ समय के लिए जीवित रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।"

सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि एक बार किसी वीडियो पर आपत्ति हो गई है तो यह आदेश सर्वत्र लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, "अन्यथा बैटन ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी तक चला जाएगा... आदेश में कम से कम कुछ संकेत तो आना ही चाहिए। अन्यथा यह याचिका दायर करने की एक अंतहीन प्रक्रिया होगी।"

कोर्ट ने अंततः मामले को 03 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

शीर्षक: अमिता सचदेवा बनाम भारत संघ एवं अन्य

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