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सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को सोशल‑मीडिया से जोड़ा कड़ा नियम

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाबालिग स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम अनिवार्य हैं।

29 सितंबर 2026 को 03:07 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को सोशल‑मीडिया से जोड़ा कड़ा नियम

सौजन्य से:- facebook.com

नाबालिग बच्चे Vs सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी वैधता पर किया सवाल

नाबालिग स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते

#SupremeCourt #SocialMedia #Minors...

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