सोनभद्र में बाल कानूनी जागरूकता शिविर: बच्चों को अधिकारों की बुनियादी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोनभद्र में एक शैक्षिक शिविर आयोजित किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किशोर-किशोरियों को उनके कानूनी अधिकारों व सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बाल संरक्षण के लिए पॉक्सो 2012, हेल्पलाइन 1098, निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य प्रमुख कानूनों की सरल व्याख्या की गई। उपस्थित मुख्य और विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों को अधिकारों के साथ कर्तव्य भी समझने का महत्व बताया।

सौजन्य से:- Hindustan
विधिक साक्षरता शिविर में बच्चों को दी कानून की जानकारी
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सोनभद्र। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल सोनभद्र में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य छात्र-छात्राओं, विशेषकर ग्रामीण अंचलों से आने वाले किशोर-किशोरियों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम की जानकारी
कार्यक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 के प्रावधानों की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल अधिकार, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, श्रमिक अधिकार तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया गया।
मुख्य अतिथि का संदेश
मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनभद्र राहुल ने कहा कि बच्चों के लिए अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की जानकारी होना भी जरूरी है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून बताते हुए कहा कि किसी भी गलत व्यवहार की स्थिति में बच्चे बिना भय के अपने माता-पिता, शिक्षक या संबंधित हेल्पलाइन को इसकी जानकारी दें।
विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति
विशिष्ट अतिथि एलएडीसी सोनभद्र शमशेर बहादुर सिंह ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत सोनभद्र के सदस्य आशीष कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य इंजीनियर सचिन चौधरी, टीपी मिश्रा, विजय बहादुर, वर्षा सिंह, ज्योति श्रीवास्तव, साधना उपाध्याय, प्रियंका कुमारी, गायत्री ठाकुर, नीलम शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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