सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी: ‘अधिकारियों को महाशक्तिशाली CEC से निष्क्रिय बना दें’
लगभग चार दशकों पहले न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने आप को श्रेष्ठ मानकर सभी निर्णय अंतिम घोषित करेंगे, तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भूमिका केवल प्रतीकात्मक रह जाएगी। ऐसा एकाधिकार लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध माना गया।

सौजन्य से:- The Hindu
Nearly four decades ago, the Supreme Court had warned that if a Chief Election Commissioner (CEC) functions in a way that he considers himself superior and his word final, the Election Commissioners (ECs) would be rendered “non-functional or ornamental”.
The court had held that leaving the “exclusive and uncontrolled” powers of the Election Commission of India (ECI) in the hands of one person would violate democratic rule.
Published - September 26, 2026 08:04 pm IST
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