SIR डिलीशन: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपीलों की जानकारी मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR डिलीशन के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल के मामलों की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है ये देखना भी जरूरी है।

सौजन्य से:- ETV Bharat
पश्चिम बंगाल में SIR डिलीशन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी अपीलों की जानकारी - SC ASKS DETAILS OF SIR APPEAL
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Published : August 11, 2026 at 4:18 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन अपीलों की जानकारी मांगी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ट्रिब्यूनल ने किया है. ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका में ट्रिब्यूनल के सामने लंबित SIR से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे हैं. साथ ही ये भी कहा गया कि उन लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.
इसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के सामने तय किए गए और लंबित मामलों की जानकारी मांगी. बेंच ने चुनाव आयोग से निपटारे की संख्या बताने को कहा. कोर्रट ने कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है ये देखना भी जरूरी है. हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कोई समय-सीमा तय नहीं कर सकता. वहीं, राशन नहीं मिलने की शिकायत को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने उठाने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन अपीलों की जानकारी मांगी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ट्रिब्यूनल ने किया है. ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका में ट्रिब्यूनल के सामने लंबित SIR से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे हैं. साथ ही ये भी कहा गया कि उन लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.
इसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के सामने तय किए गए और लंबित मामलों की जानकारी मांगी. बेंच ने चुनाव आयोग से निपटारे की संख्या बताने को कहा. कोर्रट ने कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है ये देखना भी जरूरी है. हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कोई समय-सीमा तय नहीं कर सकता. वहीं, राशन नहीं मिलने की शिकायत को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने उठाने को कहा.
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