होमसुप्रीम कोर्टझारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें: कोर्ट - Ranchi News
सुप्रीम कोर्ट

झारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें: कोर्ट - Ranchi News

- Hindi News - Local - Jharkhand - Ranchi - Supreme Court Issues Notice To Several States Including Jharkhand झारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को…

26 अगस्त 2026 को 12:57 am बजे
झारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:  डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें: कोर्ट - Ranchi News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Jharkhand

- Ranchi

- Supreme Court Issues Notice To Several States Including Jharkhand

झारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें: कोर्ट

- कॉपी लिंक

पूर्व में पारित किए गए न्यायिक आदेशों की प्रति भी सौंपने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित कुछ राज्यों में स्थाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति मामले में राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थाई डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही इससे संबंधित पूर्व में पारित किए गए न्यायिक आदेशों की प्रति भी सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमित्र को इस पर अपनी राय देने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की गई है।

मालूम हो कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देशों के बावजूद स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया। नोटिस के जवाब में गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने अदालत को बताया कि स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन राज्यों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के संबंध में यूपीएससी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। झारखंड का जवाब मिलने औैर न्यायमित्र की राय के आधार पर अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट: बरी करने का आदेश तभी उलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण विकृत हो
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट: बरी करने का आदेश तभी उलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण विकृत हो

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर‑उल्लेखित योजना के उल्लंघन पर सीबीआई को प्रारम्भिक जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर‑उल्लेखित योजना के उल्लंघन पर सीबीआई को प्रारम्भिक जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा करने वाले राजनेताओं को तुरन्त हिरासत में रखने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा करने वाले राजनेताओं को तुरन्त हिरासत में रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अवैध इमारतों की धीमी सीलिंग पर कड़ी नाराज़गी जताई
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अवैध इमारतों की धीमी सीलिंग पर कड़ी नाराज़गी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर के अनुसार निर्माण का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर के अनुसार निर्माण का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की टीम ने लखनऊ में 51 अवैध व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे किया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की टीम ने लखनऊ में 51 अवैध व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किये
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किये

सुप्रीम कोर्ट को HPC की अनुपालन रिपोर्ट: अरावली की सीमा 100 मीटर ऊंचाई से नहीं, इकोसिस्टम‑आधारित निर्धारण होगा
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट को HPC की अनुपालन रिपोर्ट: अरावली की सीमा 100 मीटर ऊंचाई से नहीं, इकोसिस्टम‑आधारित निर्धारण होगा

ताज़ा ख़बरें