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झारखंड सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:डीजीपी की स्थाई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें: कोर्ट
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पूर्व में पारित किए गए न्यायिक आदेशों की प्रति भी सौंपने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित कुछ राज्यों में स्थाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति मामले में राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थाई डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही इससे संबंधित पूर्व में पारित किए गए न्यायिक आदेशों की प्रति भी सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमित्र को इस पर अपनी राय देने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की गई है।
मालूम हो कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देशों के बावजूद स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया। नोटिस के जवाब में गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने अदालत को बताया कि स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन राज्यों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के संबंध में यूपीएससी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। झारखंड का जवाब मिलने औैर न्यायमित्र की राय के आधार पर अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।
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